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गैर इरादतन हत्या में दो आरोपी दोषसिद्ध

Fri, 09 Sep 2022 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 11:39 PM IST
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Two convicted for culpable homicide not amounting to murder
फर्रुखाबाद। लाठी-डंडों से ग्रामीण की मारपीट कर हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ईसीएक्ट राकेश कुमार सिंह ने दो लोगों को दोषी करार किया है। उन्हें 13 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव कुतलूपुर निवासी शिवपाल 23 जनवरी 2000 को अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव के हरीराम व बड़े लल्ला लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे।
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विरोध करने पर हरीराम व बड़े लल्ला ने लाठी- डंडों से शिवपाल के सिर पर कई प्रहार किए। भाई खुशीराम ने हरीराम व बड़े लल्ला के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया।
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शिवपाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
वहां उसकी इलाज के दौरान रात को मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा गैर इरादतन हत्या में तरमीम कर लिया।
विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। दोषी पाए जाने पर हरीराम व बड़े लल्ला को जेल भेज दिया गया।
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