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Farrukhabad News: गाली-गलौज व मारपीट में दो आरोपी दोषी करार
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फर्रुखाबाद। गाली-गलौज व मारपीट के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देकर छह माह की परिवीक्षा अवधि पर उनको रिहा कर दिया। वहीं, एससीएसटी के आरोप में दोनों को दोषमुक्त कर दिया।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव विलालपुर के मजरा नगला घाघ निवासी नेकराम ने गांव के भीखम सिंह उर्फ पप्पू व कल्लू सिंह, शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव चिलसरा निवासी मोनू सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2014 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि नौ मार्च 2014 को इन लोगों ने दरवाजे पर गाली-गलौज की। विरोध करने पर सभी लोगोंं ने लाठी-डंडों से हमला कर उसको घायल कर दिया।
विवेचक ने भीखम सिंह व कल्लू सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने मारपीट व गाली-गलौज में भीखम सिंह व कल्लू को दोषी करार किया। दोनों को छह माह की परिवीक्षा अवधि पर रिहा कर दिया। एससीएसटी के आरोप में दोनों को दोषमुक्त कर दिया। दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होकर नियमों का पालन करने का आदेश दिया।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव विलालपुर के मजरा नगला घाघ निवासी नेकराम ने गांव के भीखम सिंह उर्फ पप्पू व कल्लू सिंह, शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव चिलसरा निवासी मोनू सिंह के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2014 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि नौ मार्च 2014 को इन लोगों ने दरवाजे पर गाली-गलौज की। विरोध करने पर सभी लोगोंं ने लाठी-डंडों से हमला कर उसको घायल कर दिया।
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विवेचक ने भीखम सिंह व कल्लू सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने मारपीट व गाली-गलौज में भीखम सिंह व कल्लू को दोषी करार किया। दोनों को छह माह की परिवीक्षा अवधि पर रिहा कर दिया। एससीएसटी के आरोप में दोनों को दोषमुक्त कर दिया। दोनों दोषियों को 15 दिन के अंदर प्रोबेशन अधिकारी के समक्ष पेश होकर नियमों का पालन करने का आदेश दिया।
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