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Farrukhabad News: छात्र का अपहरण करने में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। स्कूल से 31 वर्ष पहले छात्र को परिजनों के दुर्घटना में घायल होने की बात कहकर अपहरण कर ले गए दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार किया है। दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा निवासी राधेश्याम का आठ वर्षीय पुत्र अमित 18 दिसंबर 1993 को स्कूल पढ़ने गया। देर शाम तक वापस नहीं आया। स्कूल जाकर जानकारी की तो पता चला कि एक युवक आया था। उसने बताया कि अमित के परिवार के लोग दुर्घटना में घायल हो गए। वह साइकिल से अमित को लेकर चला गया। पुलिस ने राधेश्याम की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस ने इस मामले में शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव अलेपुर निवासी बृजेश, कादरीगेट थाना क्षेत्र के गांव नगला कलार निवासी बृजमोहन व कंपिल थाना क्षेत्र के गांव होतेपुर निवासी अरविंद के खिलाफ कोर्ट में छात्र के अपहरण करने की चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी अरविंद की मौत हो गई।
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गुरुवार को सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी बृजेश, बृजमोहन को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 9 फरवरी की तिथि नियत की है।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव राजेपुर सरायमेदा निवासी राधेश्याम का आठ वर्षीय पुत्र अमित 18 दिसंबर 1993 को स्कूल पढ़ने गया। देर शाम तक वापस नहीं आया। स्कूल जाकर जानकारी की तो पता चला कि एक युवक आया था। उसने बताया कि अमित के परिवार के लोग दुर्घटना में घायल हो गए। वह साइकिल से अमित को लेकर चला गया। पुलिस ने राधेश्याम की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
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पुलिस ने इस मामले में शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव अलेपुर निवासी बृजेश, कादरीगेट थाना क्षेत्र के गांव नगला कलार निवासी बृजमोहन व कंपिल थाना क्षेत्र के गांव होतेपुर निवासी अरविंद के खिलाफ कोर्ट में छात्र के अपहरण करने की चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी अरविंद की मौत हो गई।
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गुरुवार को सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट राकेश कुमार ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी बृजेश, बृजमोहन को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 9 फरवरी की तिथि नियत की है।

मृतक विक्रम सिह ।