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Farrukhabad News: नाबालिग से छेड़छाड़ में दोषी को तीन साल का कारावास

Wed, 13 Dec 2023 12:27 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 13 Dec 2023 12:27 AM IST
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Three years imprisonment to the culprit for molesting a minor
फर्रुखाबाद। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के एक ग्रामीण ने छह अक्तूबर 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उनका 14 साल का पुत्र एक सराफ की दुकान पर काम करता था। दुकान के मालिक बाहर गए थे, लिहाजा वह अकेला बैठा था। उसी समय जहानगंज थाने के गांव बंथल शाहपुर निवासी आसिम आया। उसने पुत्र को अधिक रुपये दिलाने का लालच दिया। इसके बाद वह छेड़छाड़ करने लगा। किशोर के विरोध कर शोरगुल करने पर वह दुकान से बाहर भाग गया। आसपास के दुकानदारों ने आरोपी आसिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की।
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पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाह व साक्ष्य के आधार पर आसिम को दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया। जुर्माना न देने पर 15 दिनों की अतिरिक्त कैद के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह व अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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