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Farrukhabad News: युवक के अपहरण व हत्या में दो भाइयों समेत तीन दोषी

Wed, 15 Oct 2025 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Wed, 15 Oct 2025 12:54 AM IST
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Three people, including two brothers, were convicted for kidnapping and murdering a youth.
फर्रुखाबाद। गेहूं की खंदाई कराने के बहाने आरोपी युवक को घर से बुला ले गए, इसके बाद युवक की हत्या कर दी।
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17 वर्ष पुराने इस मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार ने राजमियां, आदिल व आसिफ पुत्र छोटे खां को दोषी ठहराया। दोषियों को 17 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने दो को बरी कर दिया।
थाना कंपिल क्षेत्र के गांव भोगपुर अतग्गापुर निवासी गंगा सिंह ने पुत्र जितेंद्र का अपहरण कर गोली मारकर हत्या करने के मामले में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसके पुत्र जितेंद्र कुमार ने कुछ समय पूर्व चीनू उर्फ राजमियां निवासी डाक बंगला, कायमगंज की जमानत कराने में सहयोग किया था। उसने आर्थिक मदद भी की थी। बाद में जितेंद्र ने चीनू से अपना पैसा वापस मांगा, इससे दोनों के बीच विवाद हो गया।
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इसी रंजिश के चलते पांच मई 2008 को दोपहर करीब दो बजे चीनू जितेंद्र को गेहूं की खंदाई के बहाने घर से बुला ले गया। वहां पर चीनू, छोटू के अलावा आदिल और आसिफ उर्फ करू पुत्र छोटे खां, बदर पुत्र फारूक अली उर्फ कल्लू निवासीगण नूरपुर गढ़िया, थाना कंपिल व टीपू पुत्र पुत्तन अली निवासी डाक बंगला कायमगंज ने मिलकर शराब व पार्टी की।
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इसी दौरान सभी ने मिलकर जितेंद्र कुमार को गोली मार दी। आदिल ने अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली से शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने पांच के खिलाफ अपहरण कर हत्या करने व सबूत मिटाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर राजमियां, छोटू, आदिल, आसिफ व बदर के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए राजमियां, आदिल व आसिफ पुत्र छोटे खां (दोनों सगे भाई) को अपहरण, हत्या, सबूत मिटाने के मामले में दोषी ठहराया। दोषियों को 17 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। साक्ष्य के अभाव में छोटू व बदर को बरी कर दिया।
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