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Farrukhabad News: दहेज हत्या में पति समेत तीन दोषी करार

Tue, 05 May 2026 02:55 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 02:55 AM IST
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Three people, including husband, convicted in dowry murder case
फर्रुखाबाद। दहेज हत्या के तीन वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) संजय कुमार की अदालत ने पति समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 6 मई को होगी।
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जनपद हरदोई थाना अरवल के उगडनपुर निवासी छोटेलाल ने अपनी पुत्री अनुजा की शादी करीब दो वर्ष पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के गांव नौसारा निवासी मनोज के साथ की थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष की ओर से बाइक और एक लाख रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी न होने पर पुत्री अनुजा को प्रताड़ित किया गया और शादी के एक वर्ष बाद घर से निकाल दिया। बाद में रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और 12 फरवरी 2023 को अनुजा को विदा कराकर दामाद मनोज ससुराल ले गया। ससुराल ले जाने के बाद फिर से ससुरालीजन पुत्री से मारपीट करने लगे। 24 फरवरी 2023 को सूचना मिली कि ससुरालीजन ने पुत्री अनुजा की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचे तो पुत्री का शव बाहर पड़ा था। शव पर चोट और गला दबाने के निशान थे। पिता छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने मामले में पति मनोज, सास रामगुनी और ससुर लालाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए सोमवार को जेल भेज दिया।
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