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Farrukhabad News: सफाई मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तीन को चार वर्ष की सजा

Sat, 05 Oct 2024 12:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2024 12:19 AM IST
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Three including former District President of Safai Mazdoor Sangh sentenced to four years imprisonment
फर्रुखाबाद। 26 वर्ष बाद गैंगस्टर के मुकदमे में सफाई मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित तीन दोषियों को चार वर्ष की सजा सुनाई गई। दोषियों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए।
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फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन एसएसआई रियाज अहमद ने 16 जुलाई 1998 को मोहल्ला बजाजा निवासी सफाई मजदूर संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष गैंग लीडर राजू उर्फ राजेश शुक्ला, मोहल्ला हाथीखाना निवासी टम्पू, कासिम, सेपरेट क्वाटर निवासी दीपक के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि यह लोग लूट सहित अन्य वारदात को अंजाम देकर धन अर्जित करते हैं। इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। समाज के लोग भय के कारण गवाही देने से घबराते है। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कासिम की मौत हो गई।
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एक अक्तूबर को न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आरोपी राजू उर्फ राजेश शुक्ला, टम्पू, दीपक को दोषी करार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को चार वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों को 10-10 हजार रुपये बतौर अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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