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होटल में तब्दील कर बचाया जा सकता इतिहास
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
Updated Sat, 02 May 2015 10:52 PM IST
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बदहाली के दौर से गुजर रहीं विरासत के महत्व की इमारतों के दिन बहुरने की
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उम्मीद बनी है। उत्तर प्रदेश सरकार की हेरिटेज पर्यटन की गाइड लाइन में आने
वाली इमारतों को होटल में तब्दील करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद
आकिब ने इनके मालिकों से मिलने के लिए संपर्क अभियान शुरू किया है। इनका
मानना है कि इससे विरासत व इतिहास दोनों को बचाया जा सकता है।
जिले में विरासत के महत्व की तमाम इमारतें हैं। यह बदहाल हैं। गंगा तटों पर बनीं विश्रातें, मुगलकालीन इमारतें, ख्वाबगाहें अंतिम दिन गिन रही हैं। हेरिटेज पर्यटन नीति में पुराने किलों, महलों, हवेलियों, कोठियों और विरासत महत्व की इमारतों को तरजीह मिलनी है। विरासत महत्व की इमारत का निर्माण 1950 से पहले का होना चाहिए। इमारत को होटल
में तब्दील करने के दौरान उसकी वास्तुकला व शिल्प को वैसा ही रखा जाएगा।
सूबे की सरकार हेरिटेज होटल के लिए अनुदान भी मुहैया कराएगी। एक करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को 10 साल व इससे कम निवेश वाली इकाइयों को पांच साल तक सुख साधन कर में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। हेरिटेज होटलों की स्थापना से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे
यह हैं मानक
हेरिटेज होटल: सन् 1950 से पहले की बनी पुरानी इमारत। कम से कम पांच कमरे हों।
हेरिटेज क्लासिक: सन् 1935 से पहले की बनी इमारत। क म से कम 15 कमरे हों।
हेरिटेज ग्रैंड: सन् 1920 से पहले से बनी इमारत। कम से कम 25 कमरे ।
अनुदान देने के ये प्रावधान
ब्याज अनुदान
हेरिटेज होटल स्वामी के पक्ष में 5 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान लोन स्वीकृ त होने की तिथि से अधिकतम पांच साल के लिए दिया जाएगा।
ऊर्जा अनुदान
हेरिटेज होटल में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों एवं जनरेटर के लिए 25 फीसदी अनुदान प्रदेश सरकार देगी। 33 केवी सबस्टेशन से हेरिटेज होटल तक विशेष लाइन के लिए अधिकतम 15 किलोमीटर दूरी की लाइन बनाने पर होने वाले खर्च पर 25 फीसदी अनुदान मिलेगा।
स्टांप ड्यूटी छूट
हेरिटेज होटल के पास भवन या भूमि की खरीद पर पर्यटन विभाग स्टांप शुल्क पर 100 फीसदी अनुदान देगा।
आबकारी लाइसेंस शुल्क
देहात इलाकों में संचालित हेरिटेज होटल के परिसर में बार लाइसेंस के लाइसेंस शुल्क में 5 साल तक 100 फीसदी छूट मिलेगी।
परिवहन शुल्क
हेरिटेज होटल में रुकने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को निकट के बस स्टेशन , रेलवे स्टेशन तथा लोकल भ्रमण के लिए उपयोग में लाए जा रहे वाहनों को पांच साल तक परिवहन कर में 100 फीसदी छूट मिलेगी।
मनोरंजन कर
हेरिटेज होटल के शुरू होने से पांच साल तक मनोरंजन कर में 100 फीसदी छूट मिलेगी।
बच जाएंगी इमारतें
ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण व विरासतें बचाने के लिए काम कर रहे सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद आकिब का कहना है कि संकिसा, कंपिल, कायमगंज, फर्रुखाबाद के साथ ही जिले के बाकी हिस्सों में विरासत महत्व की इमारतें हैं। इनके संरक्षण में हेरिटेज पर्यटन नीति कारगर होगी। वह कहते हैं कि इसके लिए वह विरासतों के कर्ताधर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं।
जिले में विरासत के महत्व की तमाम इमारतें हैं। यह बदहाल हैं। गंगा तटों पर बनीं विश्रातें, मुगलकालीन इमारतें, ख्वाबगाहें अंतिम दिन गिन रही हैं। हेरिटेज पर्यटन नीति में पुराने किलों, महलों, हवेलियों, कोठियों और विरासत महत्व की इमारतों को तरजीह मिलनी है। विरासत महत्व की इमारत का निर्माण 1950 से पहले का होना चाहिए। इमारत को होटल
में तब्दील करने के दौरान उसकी वास्तुकला व शिल्प को वैसा ही रखा जाएगा।
सूबे की सरकार हेरिटेज होटल के लिए अनुदान भी मुहैया कराएगी। एक करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों को 10 साल व इससे कम निवेश वाली इकाइयों को पांच साल तक सुख साधन कर में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। हेरिटेज होटलों की स्थापना से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे
यह हैं मानक
हेरिटेज होटल: सन् 1950 से पहले की बनी पुरानी इमारत। कम से कम पांच कमरे हों।
हेरिटेज क्लासिक: सन् 1935 से पहले की बनी इमारत। क म से कम 15 कमरे हों।
हेरिटेज ग्रैंड: सन् 1920 से पहले से बनी इमारत। कम से कम 25 कमरे ।
अनुदान देने के ये प्रावधान
ब्याज अनुदान
हेरिटेज होटल स्वामी के पक्ष में 5 फीसदी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ब्याज अनुदान लोन स्वीकृ त होने की तिथि से अधिकतम पांच साल के लिए दिया जाएगा।
ऊर्जा अनुदान
हेरिटेज होटल में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों एवं जनरेटर के लिए 25 फीसदी अनुदान प्रदेश सरकार देगी। 33 केवी सबस्टेशन से हेरिटेज होटल तक विशेष लाइन के लिए अधिकतम 15 किलोमीटर दूरी की लाइन बनाने पर होने वाले खर्च पर 25 फीसदी अनुदान मिलेगा।
स्टांप ड्यूटी छूट
हेरिटेज होटल के पास भवन या भूमि की खरीद पर पर्यटन विभाग स्टांप शुल्क पर 100 फीसदी अनुदान देगा।
आबकारी लाइसेंस शुल्क
देहात इलाकों में संचालित हेरिटेज होटल के परिसर में बार लाइसेंस के लाइसेंस शुल्क में 5 साल तक 100 फीसदी छूट मिलेगी।
परिवहन शुल्क
हेरिटेज होटल में रुकने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को निकट के बस स्टेशन , रेलवे स्टेशन तथा लोकल भ्रमण के लिए उपयोग में लाए जा रहे वाहनों को पांच साल तक परिवहन कर में 100 फीसदी छूट मिलेगी।
मनोरंजन कर
हेरिटेज होटल के शुरू होने से पांच साल तक मनोरंजन कर में 100 फीसदी छूट मिलेगी।
बच जाएंगी इमारतें
ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण व विरासतें बचाने के लिए काम कर रहे सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद आकिब का कहना है कि संकिसा, कंपिल, कायमगंज, फर्रुखाबाद के साथ ही जिले के बाकी हिस्सों में विरासत महत्व की इमारतें हैं। इनके संरक्षण में हेरिटेज पर्यटन नीति कारगर होगी। वह कहते हैं कि इसके लिए वह विरासतों के कर्ताधर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं।