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पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी लेखपाल की जमानत खारिज

Fri, 15 May 2020 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2020 11:54 PM IST
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The bail of Lekhpal, accused of raping his daughter, is dismissed
फर्रुखाबाद। विशेष न्यायालय पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपी लेखपाल पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पुत्री ने पिता पर उसके दोस्तों से दुष्कर्म करवाने का आरोप भी लगाया था।
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फतेहगढ़ कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी चर्चित लेखपाल के खिलाफ उसकी पत्नी ने 12 जनवरी 2020 को पति व उसके दोस्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि पति ने 16 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने दर्ज कराए कलमबंद बयान में अपने पिता के साथ ही उसके दोस्तों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने पुत्री से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता लेखपाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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