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किशोरी ले जाने पर चार साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
Updated Mon, 08 Feb 2016 11:45 PM IST
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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने लड़की ले जाने के मामले में एक को दोषी पाकर चार साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। वहीं, दूसरे साथी पर आरोप सिद्ध न होने पर मुकदमे से बरी कर दिया गया।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर निवासी मनोज कुमार और प्रताप नगर निवासी कृष्णा 14 अगस्त 2012 को श्री फिरोज गांधी जनता इंटर कालेज की दो छात्राओं को ले गए थे। छात्राओं के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 19 अगस्त 2012 को दोनों लड़कियों को मुक्त करा लिया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी कृष्णा को चार साल कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मनोज को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया गया।
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