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फतेहगढ़ कोतवाल व दरोगा कोर्ट में तलब
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फर्रुखाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट कुंवर जितेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में फतेहगढ़ कोतवाल व दरोगा को तलब किया है। नोटिस जारी कर 23 सितंबर को कोर्ट में जांच आख्या समेत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
फतेहगढ़ कोतवाली से संबंधित शिव प्रताप सिंह बनाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कोर्ट में परिवाद दर्ज है। इसमें मुकदमा लिखाने वाले शिव प्रताप सिंह के दर्ज हुए बयान की जांच करने का आदेश 29 जुलाई 2022 को दिया था। निर्धारित तिथि पर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की। 11 अगस्त को नोटिस जारी कर जांच आख्या और आदेश का पालन न करने के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए 18 अगस्त को तलब किया गया। कोतवाल ने कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया। दरोगा प्रताप सिंह की अधूरी जांच को कोर्ट में भेज दिया गया। जांच में अंकित है कि मुकदमे के वादी के साथ सहारा इंडिया रीजनल कार्यालय फर्रुखाबाद में घटना होना पाया गया है। घटना स्थल फर्रुखाबाद कोतवाली से संबंधित है।
शहर कोतवाली से जांच कराया जाना उचित है। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाल व दरोगा प्रताप सिंह को जारी नोटिस में कहा कि इस तरह का आचरण कर्त्तव्य हीनता की श्रेणी में आता है। जो अपने कार्य के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है। यह न्यायालय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इस कृत्य से पत्रावली के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है और न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।
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फतेहगढ़ कोतवाली से संबंधित शिव प्रताप सिंह बनाम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का कोर्ट में परिवाद दर्ज है। इसमें मुकदमा लिखाने वाले शिव प्रताप सिंह के दर्ज हुए बयान की जांच करने का आदेश 29 जुलाई 2022 को दिया था। निर्धारित तिथि पर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं की। 11 अगस्त को नोटिस जारी कर जांच आख्या और आदेश का पालन न करने के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए 18 अगस्त को तलब किया गया। कोतवाल ने कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया। दरोगा प्रताप सिंह की अधूरी जांच को कोर्ट में भेज दिया गया। जांच में अंकित है कि मुकदमे के वादी के साथ सहारा इंडिया रीजनल कार्यालय फर्रुखाबाद में घटना होना पाया गया है। घटना स्थल फर्रुखाबाद कोतवाली से संबंधित है।
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शहर कोतवाली से जांच कराया जाना उचित है। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कोतवाल व दरोगा प्रताप सिंह को जारी नोटिस में कहा कि इस तरह का आचरण कर्त्तव्य हीनता की श्रेणी में आता है। जो अपने कार्य के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है। यह न्यायालय की अवहेलना की श्रेणी में आता है। इस कृत्य से पत्रावली के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हो रहा है और न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है।
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