फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Summoned in city Kotwal court for not serving

Farrukhabad News: तामीला न कराने पर शहर कोतवाल कोर्ट में तलब

Thu, 04 Jan 2024 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 04 Jan 2024 11:48 PM IST
विज्ञापन
Summoned in city Kotwal court for not serving
फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार प्रथम ने सरकार बनाम पूर्व एमएलसी मनोज अग्रवाल के मुकदमे की सुनवाई की। न्यायिक दंडाधिकारी ने पत्रावली को देखा, तो पता चला कि अभियोजन पक्ष ने किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। सभी गवाह पुलिस विभाग से संबंधित हैं। साक्षियों के विरुद्ध सम्मन भी भेजे गए, मगर शहर कोतवाल ने उनका तामीला नहीं कराया, और न ही आख्या प्रस्तुत की। यह अत्यंत खेदजनक है। उन्होंने शहर कोतवाल को निर्देश दिए कि वह छह जनवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर तामीला न कराने संबंधी लिखित स्पष्टीकरण दें। न्यायिक दंडाधिकारी ने एक प्रति एसपी को भेजकर व्यक्तिगत रूप से तामीला कराने के लिए कहा है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed