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Farrukhabad News: अपहरण के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर एसपी को किया तलब

Tue, 02 Jul 2024 03:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jul 2024 03:29 AM IST
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SP summoned for not arresting kidnapping accused
फर्रुखाबाद। अपहरण के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने एसपी को आठ जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट इस मामले में पहले भी कई बार पत्राचार कर आदेश दे चुकी है।
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अपर सत्र न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने एसपी आलोक प्रियदर्शी को पत्र भेजा है। इसमें बताया कि शहर कोतवाली के बलवा व अपहरण के मुकदमे में जनपद कन्नौज कोतवाली सदर मोहल्ला ग्वाल मैदान निवासी संजय मिश्रा, धर्मेंद्र मिश्रा, गांव दहले पुरवा निवासी अजीत के खिलाफ कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे। शहर कोतवाल को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के संबंध में 30 अप्रैल व चार माई को आदेश दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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इस मामले में तत्कालीन एसपी को पत्र भेजकर सीओ स्तर के अधिकारी से मामले का निस्तारण करवाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर पेश करने के संबंध में 21 मई व 11 जून को पत्राचार किया गया था। इसके बाद भी कोर्ट में सीओ नहीं उपस्थित हुए। प्रकरण को हाईकोर्ट ने समय सीमा के अंदर निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने आठ जुलाई तक तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर पेश नहीं करने पर एसपी को तलब किया है। इस संबंध में एसपी को पत्र भी भेजा है।
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