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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Six-month sentence for murderous attack

Farrukhabad News: एक आरोपी को छह माह की सजा, दो दोषमुक्त

Thu, 22 Dec 2022 10:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Dec 2022 10:57 PM IST
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Six-month sentence for murderous attack
फर्रुखाबाद। युवक को गोली मारकर घायल करने के 18 वर्ष पुराने मुकदमे में कोर्ट ने एक दोषी को छह माह की सजा सुनाई और दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव पिथनापुर निवासी अमर पाल ने 26 अक्तूबर 2006 को अज्ञात के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि चचेरे भाई संदीप को अज्ञात लोगों ने खेत में गोली मार दी।
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विवेचक ने घटना मेें जनपद बदायूं थाना दातागंज के गांव राजपुर निवासी कृपाल सिंह उर्फ फक्कड़, थाना उसैत के गांव मुल्ला नगला निवासी रामकिशन, नन्हें ठाकुर को 12 नंवबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने कृपाल सिंह उर्फ फक्कड़ को जानलेवा हमले में जेल में बिताई गई अवधि की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेेश दिए। धारा 147, 148 में छह माह की सजा सुनाई। रामकिशन व नन्हें ठाकुर के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)
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