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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को सात वर्ष की कैद

Tue, 07 Nov 2023 12:20 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 07 Nov 2023 12:20 AM IST
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Seven years imprisonment to the culprit for raping a teenage girl
फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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राजेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव की माया देवी, सुषमा, श्यामबाबू, राजेंद्र, रामू व दो अज्ञात के खिलाफ 16 फरवरी 2015 में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि ये लोग उसकी 16 वर्ष की बेटी को अपने साथ लेकर चले गए। उसकी हत्या कर सकते हैं।
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विवेचक ने जांच के बाद किशोरी को खोज निकाला। किशोरी ने कोर्ट में बयान दिए। बयान के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई। विवेचक ने आरोपी श्यामबाबू के खिलाफ किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म करने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विवेचना में माया देवी, सुषमा, रामू व राजेंद्र का नाम निकाल दिया। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर 4 नवंबर को आरोपी श्याम बाबू को दोषी करार किया था।
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सोमवार को न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दोषी को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए।
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