फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Seven years imprisonment for raping a teenager

Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में एक आरोपी को सात वर्ष की सजा

Wed, 14 Dec 2022 11:57 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Dec 2022 11:57 PM IST
विज्ञापन
Seven years imprisonment for raping a teenager
फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी किया गया है।
विज्ञापन

फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के ही राजीव, सुनील, सूबेदार, संजीव, केश कुमार, कन्नौज थाना तालग्राम निवासी रतिराम, थाना इंदरगढ़ कस्बा निवासी रवि के खिलाफ 14 वर्षीय पुत्री को ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया कि वह 26 अप्रैल 2014 को खेत में पत्नी के साथ गेहूं काट रहा था। तभी राजीव पुत्री को घर से लेकर चला गया। उलाहना देने पर राजीव के परिजनों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने किशारी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
विज्ञापन

उसके आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ा दी गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर राजीव को दोषी करार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुुनील, सूबेदार, संजीव, केश कुमारी, रतिराम, रवि के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया। वकील तेज सिंह राजपूत, प्रदीप सिंह, विकास कटियार ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed