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Farrukhabad News: किशोरी से दुष्कर्म में एक आरोपी को सात वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट दोषी को सात वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी किया गया है।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के ही राजीव, सुनील, सूबेदार, संजीव, केश कुमार, कन्नौज थाना तालग्राम निवासी रतिराम, थाना इंदरगढ़ कस्बा निवासी रवि के खिलाफ 14 वर्षीय पुत्री को ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया कि वह 26 अप्रैल 2014 को खेत में पत्नी के साथ गेहूं काट रहा था। तभी राजीव पुत्री को घर से लेकर चला गया। उलाहना देने पर राजीव के परिजनों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने किशारी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
उसके आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ा दी गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर राजीव को दोषी करार किया था।
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सुुनील, सूबेदार, संजीव, केश कुमारी, रतिराम, रवि के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया। वकील तेज सिंह राजपूत, प्रदीप सिंह, विकास कटियार ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें दीं।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने गांव के ही राजीव, सुनील, सूबेदार, संजीव, केश कुमार, कन्नौज थाना तालग्राम निवासी रतिराम, थाना इंदरगढ़ कस्बा निवासी रवि के खिलाफ 14 वर्षीय पुत्री को ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया कि वह 26 अप्रैल 2014 को खेत में पत्नी के साथ गेहूं काट रहा था। तभी राजीव पुत्री को घर से लेकर चला गया। उलाहना देने पर राजीव के परिजनों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने किशारी को बरामद कर कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
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उसके आधार पर दुष्कर्म की धारा की बढ़ा दी गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव सोमवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर राजीव को दोषी करार किया था।
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सुुनील, सूबेदार, संजीव, केश कुमारी, रतिराम, रवि के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त कर दिया। वकील तेज सिंह राजपूत, प्रदीप सिंह, विकास कटियार ने अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें दीं।