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मारपीट मुकदमे के सात आरोपी दोषमुक्त
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फर्रुखाबाद। न्यायिक दंडाधिकारी कक्ष संख्या आठ विवेक यादव ने घर में घुस कर मारपीट करने के मुकदमे के सात आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर निवासी शीला देवी ने गांव के जंटर उर्फ मेवाराम, मान सिंह, बांके लाल, रेखा, उर्मिला, रिंकू व रीटू के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 24 जून 2008 को दिन में दो बजे पुत्र बंटी घर के सामने बाग में आम तोड़ रहा था। उसी समय आरोपी जंटर का लड़का रिंकू बाग में था। उसने पुत्र बंटी को गाली दी।
विरोध करने पर मारपीट की। पुत्र ने घर आकर घटना की जानकारी दी। इसकी शिकायत करने पर आरोपी शाम करीब आठ बजे लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। इसमें शीला देवी, उसके पति, उसकी सास समेत पांच लोग घायल हो गए। सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्घ न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है।
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कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव शेखपुर निवासी शीला देवी ने गांव के जंटर उर्फ मेवाराम, मान सिंह, बांके लाल, रेखा, उर्मिला, रिंकू व रीटू के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 24 जून 2008 को दिन में दो बजे पुत्र बंटी घर के सामने बाग में आम तोड़ रहा था। उसी समय आरोपी जंटर का लड़का रिंकू बाग में था। उसने पुत्र बंटी को गाली दी।
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विरोध करने पर मारपीट की। पुत्र ने घर आकर घटना की जानकारी दी। इसकी शिकायत करने पर आरोपी शाम करीब आठ बजे लाठी-डंडे लेकर घर में घुस आए और मारपीट करने लगे। इसमें शीला देवी, उसके पति, उसकी सास समेत पांच लोग घायल हो गए। सभी आरोपी जमानत पर चल रहे थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोप सिद्घ न होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपियों को मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है।
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