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लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी आलू भंडारण करने में पूर्व सांसद पर मुकदमा दर्ज

Sat, 02 May 2020 10:00 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 02 May 2020 10:00 PM IST
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Report on Choti Singh in potato stock even after license is suspended
पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव। - फोटो : FARRUKHABAD
लाइसेंस निलंबित होेने पर भी आलू भंडार में छोटे सिंह पर रिपोर्ट
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फर्रुखाबाद। कोल्ड स्टोर में अग्निशमन सुरक्षा के नियमों का पालन न करने पर निलंबित लाइसेंस होने के बावजूद आलू भंडारण कर लिया गया। इस मामले में कोल्ड स्टोरेज मालिक सपा के पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
सपा नेता पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव का पांचाल घाट पर श्रीराम कोल्ड स्टोरेज है। इसमें 16 सितंबर 2019 की शाम को अमोनिया का रिसाव हो गया था। डीएम के आदेश पर कानपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कोल्ड स्टोरेज की जांच की थी। इसकी रिपोर्ट उन्होंने 20 अक्तूबर को सौंपी थी। इसमें अग्निशमन सुरक्षा की शर्तों का अनुपालन नहीं पाया था।
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इसी के बाद डीएम ने 7 नवंबर को कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस निलंबित कर दिया था। इसके बाद आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी ने आलू भंडारण पर रोक लगा दी थी। बावजूद इसके यहां आलू का भंडारण कर लिया गया। इसे नियमविरुद्ध मानते हुए आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी आरएन वर्मा ने शीतगृह स्वामी पर मुकदमा दर्ज कराया।
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सपा के पूर्व सांसद छोटे सिंह यादव ने बताया कि उन्हें इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी को कोल्ड स्टोरेज में जो कमियां मिली थीं। उन्हें सही करा दिया गया था। अब यदि मुकदमा दर्ज कराया गया है तो जानकारी करेंगे।
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