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सपा जिलाध्यक्ष को हाईकोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक

Tue, 24 Nov 2020 10:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2020 10:41 PM IST
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Relief from High Court, SP District President's arrest stopped
हाईकोर्ट से राहत, सपा जिलाध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक
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फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री करने व पुलिस के खिलाफ अपशब्द कहने वाले सपा जिलाध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाकर पूरे मामले की सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2021 की तिथि तय की है।
शमसाबाद नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता ने 6 नवंबर को सपा जिलाध्यक्ष नदीम फारुकी सहित 518 लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने व पुलिस को जूते की नोक पर रखने की बात कहने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 7 नवंबर को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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एसपी ने नदीम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छह टीमों को लगाया गया था। तबसे नदीम फरार हैं। मंगलवार को हाईकोर्ट ने नदीम की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर राज्य सरकार व जनपद के अधिकारियों को नोटिस भेजने के आदेश दिए हैं। मुकदमे की सुनवाई के लिए 8 फरवरी 2021 की तारीख नियत की गई है। पूर्व डीजीसी महेश यादव ने इस आर्डर की पुष्टि की है।
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