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राष्ट्रीय लोक अदालत में 28184 मामले निपटे
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फर्रुखाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला जज चवन प्रकाश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इसमें सुलह समझौते के आधार पर 28184 मामलों को निपटाया गया। इनके माध्यम से 3 करोड़ 69 लाख 90 हजार 682 रुपये जमा कराए गए।
जिला जज चवन प्रकाश ने दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। शाम तक बैंक वसूली से संबंधित 328 मामले निस्तारित कर 2,45,71,964 रुपये की धनराशि बैंकों ने प्राप्त की। बिजली बिल संबंधी 12973 निपटाए गए। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार त्यागी ने 50 मामलों का
निस्तारण किया। 40605 में से 28184 मामलों का निस्तारण कर 3 करोड़ 69 लाख 90 हजार 682 रुपये जमा कराए गए। जिला जज चवन प्रकाश व कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पाराशर ने एक-एक पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान एडीएम प्रथम राजेश कुमार राय, विजय कुमार गुप्ता, नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह, सीजेएम प्रवीन त्यागी, समित प्रेमी, विनीता सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अचल प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।
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फर्रुखाबाद। मऊदरवाजा थाने के दीवान मुबारिक भीकमपुरा निवासी रुकसाना ने कंपिल निवासी पति मंसूर खां के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा वर्ष 2018 में किया था। मोहल्ला बड़ा खेल दिलावरजंग निवासी हूर फातमा ने तीन माह के पुत्र हैदर को पति मिर्जा फरहत हुसैन से दिलाने का मुकदमा मार्च 2021 में किया था। कायमगंज
कोतवाली के लालकुआं निवासी बेवी का पति नीरज से 2019 से मुकदमेबाजी चल रही थी। इसी प्रकार मोहल्ला घेरशामू खां निवासी रचना की पति अशोक राठौर से मुकदमेबाजी चल रही थी। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पारासर के प्रयास से चारों दंपती साथ-साथ रहने को राजी हो हुए। इस आधार पर प्रधान न्यायाधीश ने मुकदमे का निस्तारण किया। करीब 15 मामलों का निस्तारण किया गया।
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जिला जज चवन प्रकाश ने दीप प्रज्ज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया। शाम तक बैंक वसूली से संबंधित 328 मामले निस्तारित कर 2,45,71,964 रुपये की धनराशि बैंकों ने प्राप्त की। बिजली बिल संबंधी 12973 निपटाए गए। मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार त्यागी ने 50 मामलों का
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निस्तारण किया। 40605 में से 28184 मामलों का निस्तारण कर 3 करोड़ 69 लाख 90 हजार 682 रुपये जमा कराए गए। जिला जज चवन प्रकाश व कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पाराशर ने एक-एक पौधा लगाकर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। इस दौरान एडीएम प्रथम राजेश कुमार राय, विजय कुमार गुप्ता, नोडल अधिकारी महेंद्र सिंह, सीजेएम प्रवीन त्यागी, समित प्रेमी, विनीता सिंह, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अचल प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।
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फर्रुखाबाद। मऊदरवाजा थाने के दीवान मुबारिक भीकमपुरा निवासी रुकसाना ने कंपिल निवासी पति मंसूर खां के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा वर्ष 2018 में किया था। मोहल्ला बड़ा खेल दिलावरजंग निवासी हूर फातमा ने तीन माह के पुत्र हैदर को पति मिर्जा फरहत हुसैन से दिलाने का मुकदमा मार्च 2021 में किया था। कायमगंज
कोतवाली के लालकुआं निवासी बेवी का पति नीरज से 2019 से मुकदमेबाजी चल रही थी। इसी प्रकार मोहल्ला घेरशामू खां निवासी रचना की पति अशोक राठौर से मुकदमेबाजी चल रही थी। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आलोक कुमार पारासर के प्रयास से चारों दंपती साथ-साथ रहने को राजी हो हुए। इस आधार पर प्रधान न्यायाधीश ने मुकदमे का निस्तारण किया। करीब 15 मामलों का निस्तारण किया गया।