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Farrukhabad News: नशीला पदार्थ रखने में दो अलग-अलग मामले में सजा

Mon, 02 Dec 2024 11:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Dec 2024 11:50 PM IST
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Punishment in two separate cases of drug possession
फर्रुखाबाद। नशीला पदार्थ रखने के दो अलग-अलग मामलों में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने सजा सुनाई।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के नौगांव निवासी पंकज वर्मा को नशीला पदार्थ रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने एक वर्ष तीन माह कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के गंगानगर निवासी अभि गुप्ता को नशीला पदार्थ रखने के मामले में आठ माह पांच दिन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया है।
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