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चौकी इंचार्ज व सिपाही पर एससीएसटी में मुकदमा दर्ज

Thu, 12 Aug 2021 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 11:54 PM IST
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शमसाबाद। चौकी इंचार्ज व सिपाही के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित ने डीजीपी से शिकायत करने पर दोनों पर जाति सूचक गाली गलौज व मारपीट करने का आरोप लगाकर परिवार के लोगों को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है।
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थानाक्षेत्र के गांव रजलामई निवासी राधेश्याम ने तत्कालीन फैजबाग चौकी इंचार्ज दया महेश व सिपाही अवनीश कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट कर धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें आरोप लगाया कि 26 जून 2020 को गांव के दबंग लोगों ने घर में घुसकर मारपीट व जाति सूचक गाली गलौज कर अपमानित किया था। इसमें आठ लोगों के खिलाफ एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था।
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सीओ कायमगंज राजवीर सिंह ने जांच में आरोपियों के नाम निकाल दिए। इस पर उच्चाधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में सूबे के डीजीपी से फर्जी आख्या देने की शिकायत की थी। 10 दिसंबर 2020 को राधेश्याम अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। तभी चौकी इंचार्ज दया महेश व सिपाही अवनीश घर पर पहुंचे। इन लोगों ने जाति सूचक गाली गलौज कर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। दरोगा ने फर्जी मुकदमे में परिवार के लोगों को फंसाने की बात भी कही।
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