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दरोगा समेत 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ याचिका

Tue, 17 May 2016 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो फर्रुखाबाद
अमर उजाला ब्यूरो फर्रुखाबाद Updated Tue, 17 May 2016 12:33 AM IST
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Petition against 14 policemen, including inspector
supreme court
जहानगंज थानाध्यक्ष समेत दस और मोहम्मदाबाद के दरोगा व दो सिपाही समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सीजेएम न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इसमें पुलिसकर्मियों पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। सीजेएम ने दोनों मामलों में थानाध्यक्षों से आख्या तलब की है।
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मोहम्मदाबाद के गांव गोसरपुर निवासी अजीत सिंह ने कोतवाली में तैनात दरोगा लज्जाराम, दो सिपाही और जिला पंचायत कार्यालय के कर्मचारी राकेश राठौर के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि उसकी पत्नी को राकेश राठौर तीन साल से अपने पास बतौर पत्नी रखे है। दोनों बच्चों भी उन्हीं के पास हैं। इसका मुकदमा एसीजेएम न्यायालय में अजीत सिंह बनाम राकेश राठौर धारा 494 आईपीसी चल रहा है।
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इस कारण आरोपी राकेश राठौर ने पत्नी से मुकदमा लिखवाया। जांच में झूठा मिलने से राकेश राठौर रंजिश मानने लगा। इसी रंजिश में 27 अप्रैल को वह दरोगा और दो सिपाहियों के साथ घर पर आया और मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी दी। याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने मोहम्मदाबाद कोतवाली से 24 मई तक आख्या तलब की है।
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उधर, जहानगंज थाना क्षेत्र के गंाव गदनपुर तुर्रा निवासी गंगा देवी जाटव ने जहानगंज थानाध्यक्ष, दरोगा रामसेवक वर्मा और छह-सात अज्ञात पुलिस कर्मियों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि 5 मई 2016 को वह रात में सो रही थी। रात करीब 11.30 बजे कुंडी खटकने पर वह उठी और दरवाजे खोले। गेट पर सभी पुलिस कर्मी खड़े थे। यह लोग घर में घुस आए और पति के साथ मारपीट करने लगे।


विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने उसके साथ भी मारपीट कर दी। जान से मारने की धमकी दी। याचिका पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने जहानगंज थाने से घटना के संबंध में 24 मई तक आख्या तलब की है।

 
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