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Farrukhabad News: मासूम से दुष्कर्म व हत्या में एक आरोपी पर दोष सिद्ध

Thu, 14 Dec 2023 12:10 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 14 Dec 2023 12:10 AM IST
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One accused convicted of rape and murder of an innocent child
फर्रुखाबाद। मासूम से सामूहिक दुष्कर्म, हत्या कर शव गायब करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी करार किया है। दोषी को 20 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। मामले में बाल अपचारी की फाइल अलग कर दी गई है।
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कंपिल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी टेलर की चार वर्ष की भतीजी 12 सितंबर को घर के बाहर खेलते समय गायब हो गई थी। परिवार के लोग उसकी खाेज करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चला था। शाम छह बजे गांव के एक ग्रामीण ने बताया कि मासूम को गांव का युवक शाहिद व उसका बाल अपचारी दोस्त मुर्गी फार्म की ओर ले गया है।
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मुर्गी फार्म के पास तलाश करने पर भतीजी का शव क्षत-विक्षत मिला। पुलिस ने चाचा की तहरीर पर शाहिद व उसके बाल अपचारी दोस्त के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, हत्या कर शव को ठिकाने लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने चार अक्तूबर को कोर्ट में शाहिद व बाल अपचारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने बाल अपचारी की फाइल अलग कर दी। गवाह व साक्ष्य के आधार पर शाहिद को दोषी करार किया। सजा सुनाने के लिए 20 दिसंबर की तिथि तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।
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दो माह नौ दिन की पैरवी आई काम
एसपी विकास कुमार ने गंभीर मामलों में कोर्ट में पैरवी कर आरोपियों को सजा करवाने के संबंध में मातहतों को कड़े दिशा-निर्देश दिए थे। वह पुलिस कर्मियों को प्रेरित कर अच्छा काम करने पर पुरस्कृत भी करते हैं। मासूम से सामूहिक दुष्कर्म व हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने दो माह नौ दिन पैरवी की। समय से गवाही व साक्ष्य का प्रस्तुत किए। इसके चलते ही आरोपी को दोषी करार दिया गया।
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