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मां को प्रताड़ित करने वाले पुत्र को छोड़ना होगा मकान

Fri, 08 Jan 2021 06:02 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Jan 2021 06:02 PM IST
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on who tortures mother will be out of the house
मां को प्रताड़ित करने वाला पुत्र होगा घर से बाहर
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फर्रुखाबाद। भरण-पोषण अधिकरण अध्यक्ष एसडीएम अनिल कुमार ने मां का उत्पीड़न करने वाले पुत्र को घर खाली करने का आदेश दिया है। खुद घर खाली न करने पर पुलिस के बल पर खाली कराया जाएगा।
शहर कोतवाली के गांव नगला मसेनी निवासी शांतीदेवी पत्नी स्व. कालीचरन ने पुत्र देव कुमार राठौर, बहू सुनीता के खिलाफ भरण पोषण अधिकरण कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें कहा कि उसके तीन पुत्र व दो पुत्री हैं। सभी की शादी हो चुकी है। पति ने मरने से पहले तीनों पुत्रों को अलग-अलग मकान बनवा कर दिए थे।
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इसके बावजूद देव कुमार अपना मकान छोड़कर उसके मकान में परिवार सहित रहने लगा। इससे किरायेदार को मकान खाली करना पड़ा। पुत्र कोई धन नहीं देता है। इससे भरण पोषण की समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। पुत्र उसके साथ मारपीट भी करता है। वह मकान पर कब्जा करने के लिए उसकी हत्या भी कर सकता है।
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पीड़िता के अधिवक्ता दीपक द्विवेदी और सुलह अधिकारी प्रबल त्रिपाठी के तर्क सुनने के बाद एसडीएम सदर ने देव कुमार को दो माह में मां का मकान खाली कर अपने मकान में जाने का आदेश दिया है। अगर वह खुद मां का मकान खाली नहीं करता तो शहर कोतवाल को मकान खाली कराने और देव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
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