{"_id":"6a149fe8dba3d1cdf702518c","slug":"nine-people-sentenced-to-10-years-imprisonment-for-the-murderous-attack-on-a-trader-leader-farrukhabad-news-c-222-1-frk1001-142728-2026-05-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: व्यापारी नेता पर जानलेवा हमले में नौ दोषियों को 10 वर्ष का कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: व्यापारी नेता पर जानलेवा हमले में नौ दोषियों को 10 वर्ष का कारावास
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और पुरानी रंजिश के चलते व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष पर जानलेवा हमला करने में अदालत ने नौ दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 66 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्रीनगर निवासी व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया था कि 13 नवंबर की रात वह तपस्वी बाग हनुमान मंदिर से दर्शन कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे गंगागली चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया।
अखिल गुप्ता उर्फ नेता ने तमंचे से फायर किया लेकिन उनके झुक जाने से गोली सिर के पास से निकल गई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में उनके सिर और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थीं। अनिल ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान हमलावर उनकी करीब 20 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे लगभग 10,300 रुपये भी लूटकर भाग गए थे।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले में लूट, जानलेवा हमला करने के आरोप में अखिल गुप्ता उर्फ नेता, अमित गुप्ता उर्फ भगत, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता उर्फ पत्रकार, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतिन गुप्ता उर्फ जानू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्त को 20 मई को दोषी करार दिया था। जुर्माने की आधी धनराशि चुटहिल अनिल कुमार गुप्ता को देने के आदेश दिए।
विज्ञापन
थाना कमालगंज क्षेत्र के मोहल्ला शास्त्रीनगर निवासी व्यापार मंडल के पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल गुप्ता ने 14 नवंबर 2020 को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में बताया था कि 13 नवंबर की रात वह तपस्वी बाग हनुमान मंदिर से दर्शन कर मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे गंगागली चौराहे के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया।
विज्ञापन
अखिल गुप्ता उर्फ नेता ने तमंचे से फायर किया लेकिन उनके झुक जाने से गोली सिर के पास से निकल गई थी। इसके बाद सभी आरोपियों ने लाठी-डंडों, धारदार हथियारों और लात-घूंसों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हमले में उनके सिर और दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई थीं। अनिल ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान हमलावर उनकी करीब 20 ग्राम सोने की चेन और जेब में रखे लगभग 10,300 रुपये भी लूटकर भाग गए थे।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले में लूट, जानलेवा हमला करने के आरोप में अखिल गुप्ता उर्फ नेता, अमित गुप्ता उर्फ भगत, निखिल गुप्ता, राहुल गुप्ता उर्फ पत्रकार, संदीप गुप्ता, निहाल, रोहित गुप्ता, हर्ष गुप्ता और जतिन गुप्ता उर्फ जानू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र एवं अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्त को 20 मई को दोषी करार दिया था। जुर्माने की आधी धनराशि चुटहिल अनिल कुमार गुप्ता को देने के आदेश दिए।