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शहर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सर्वे

Wed, 11 Feb 2015 11:22 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद Updated Wed, 11 Feb 2015 11:22 PM IST
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National Food Security Act in the city survey
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहरी इलाके में पात्र गृहस्थी
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सत्यापन के लिए सर्वे कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। शहर पालिका में 37 वार्ड हैं। सर्वे की जिम्मेदारी परिषदीय स्कूलाें के शिक्षकाें  व पालिका कर्मियाें को दी गई है। यह सर्वे एक सप्ताह में पूरा किया जाना है। देहात इलाकाें में सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद कुल आबादी की 64 फीसदी आबादी को योजना का लाभ मिलेगा।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शहर इलाके में पात्र गृहस्थी सत्यापन अब शुरू हो पा रहा है।  जिला पूर्ति विभाग ने सर्वेयराें की तैनाती कर दी है। इनसे एक सप्ताह में सर्वे प्रपत्र पूरे करके देने को कहा गया है। सर्वे में बैंक खाता, आधार कार्ड, रसोई गैस से संबंधित भी जानकारियां दर्ज की जाएंगी। परिवार के सभी सदस्याें की आधार कार्ड संख्या भी सर्वे प्रपत्र में भरी जाएगी।

सर्वे की सूची राशन कोटेदार की दुकान पर चस्पा की जाएगी। सर्वे सूची पर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। इनके निस्तारण के बाद फाइनल सूची जिला पूर्ति कार्यालय में भेजी जाएगी। यहां से शासन को भेजा जाएगा। वहां से अनुमोदन के बाद लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जाएगा। बताते चलें योजना का उद्देश्य जनसाधारण को वहनीय मूल्य पर खाद्यान्न दिलाना सुनिश्चित करना है ताकि कोई भूखा न रहे।

जिला पूर्ति अधिकारी हिमांशु द्विवेदी ने बताया कि जिले की 512 ग्राम पंचायताें में सर्वे चल रहा है। शहर इलाके में सर्वे की जिम्मेदारी शिक्षकाें व नगर पालिका के कर्मचारियाें को दी गई है। एक सप्ताह में  सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे प्रपत्र दिए जा रहे हैं।
 
महिला होगी परिवार क ी मुखिया
सत्यापन में 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठ स्त्री परिवार की मुखिया होगी। जिस परिवार में 18 साल से कम आयु की महिला सदस्य है, वहां गृहस्थी का वरिष्ठ पुरुष सदस्य योजना का राशन कार्ड जारी करने के लिए परिवार का मुखिया होगा। ऐसे राशन कार्ड के लिए महिला सदस्य 18 साल की आयु पूरी करने पर पुरुष सदस्य के स्थान पर गृहस्थी की मुखिया हो जाएगी।

यह मिलेगा लाभ
अधिनियम के तहत चयनिताें के परिवार को सस्ती दर पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। एक परिवार के प्रति व्यक्ति को पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा। एक परिवार के लिए यह मात्रा 35 किलोग्राम प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होगी। अभी के रेट के मुताबिक गेहूं की कीमत 2 रु पया व चावल की दर 3 रुपया प्रति किलो होगी।

सर्वे के लिए यह रखें तैयार
- परिवार की मुखिया की फोटो।
- बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की छाया प्रति।
- आधार कार्ड की छाया प्रति।
- मुखिया समेत परिवार के समस्त सदस्याें की फोटो।
- बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या व आईएफएससी कोड।
 
यह पूछा जाएगा विवरण
-परिवार के मुखिया के मतदाता पहचान पत्र का नंबर।
- रसोई गैस कनेक्शन की संख्या, कंपनी का नाम।
- रसोई गैस कनेक्शन का प्रकार व एजेंसी का नाम।
- मुखिया का आधार कार्ड नंबर या इनरोलमेंट नंबर।
- उचित दर विक्रेता का नाम व परिवार की कुल वार्षिक आय।
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