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कोतवाल पर कार्रवाई करने का सीओ को दिया आदेश

Wed, 11 Aug 2021 07:17 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 07:17 PM IST
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mohammedbad kotwal questioned in contempt of court
फर्रुखाबाद। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) विनीता सिंह ने कोर्ट के आदेश की अवमानना में मोहम्मदाबाद कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश सीओ मोहम्मदाबाद को दिया है। इसके साथ ही कोतवाल को कोर्ट में आख्या समेत उपस्थित कराने की जिम्मेदारी भी दी है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला छावनी फाटक निवासी अशोक कुमार ने मोहम्मदाबाद क्षेत्र के नवदिया निवासी रामू उर्फ ध्रुव, आईडीबीआई बैंक सकवाई के तत्कालीन शाखा प्रबंधक गौरव अग्निहोत्री, तत्कालीन सहायक प्रबंधक अश्वनी मिश्रा, गांव मॉडल शंकरपुर निवासी सुबोध कुमार के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मोहम्मदाबाद कोतवाली में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मुकदमे की विवेचना में हीलाहवाली पर पीड़ित ने अधिवक्ता दीपक द्विवेदी के माध्यम से दर्ज मुकदमे की अनुवीक्षण करने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की। मोहम्मदाबाद कोतवाली से दर्ज मुकदमे की विवेचना संबंधी आख्या तलब की गई। चार अगस्त को कोतवाल ने गलत आख्या कोर्ट में दी। आख्या गलत देने पर कोतवाल से स्पष्टीकरण तलब किया गया। छह अगस्त को कोतवाल ने न तो स्पष्टीकरण दिया और न ही आख्या कोर्ट में पेश की।
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इस कारण अर्जी में नौ अगस्त की तिथि नियत तक कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थित होकर आख्या और स्पष्टीकरण देने का आदेश मोहम्मदाबाद कोतवाल को दिया गया था। इसके बावजूद वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने में एसीजेएम ने मोहम्मदाबाद कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश सीओ को दिया है। इसके साथ ही 17 अगस्त को आख्या समेत कोतवाल को कोर्ट में पेश कराने की जिम्मेदारी दी है।
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