{"_id":"65b962c4782e14a4a20b9dc4","slug":"miscellaneous-case-registered-against-kotwal-mohammadabad-for-disobeying-the-court-farrukhabad-news-c-222-1-sknp1019-107797-2024-01-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: कोर्ट की अवहेलना करने पर कोतवाल मोहम्मदाबाद के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: कोर्ट की अवहेलना करने पर कोतवाल मोहम्मदाबाद के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। कोर्ट की अवहेलना करने पर मोहम्मदाबाद कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज किया गया है। विवेचक व सीओ मोहम्मदाबाद को कोर्ट ने हीलाहवाली बरतने पर आठ फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए। इस संबंध में एसपी को पत्र भेजा है।
कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला रामकिशन निवासी प्रमोद कुमार ने 8 जून 2016 को गांव के सकटे उर्फ सेट्ठी, बृजेश, निर्मल उर्फ रवि, सुधाकर व कई अज्ञात के खिलाफ बलवा व जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
आरोपपत्र के संबंध में वादी प्रमोद कुमार की ओर से कोर्ट में तीन सितंबर 2022 को प्रार्थनापत्र दिया गया। कोर्ट ने इस संबंध में कोतवाल मोहम्मदाबाद से आख्या मांगी तो जवाब में बताया गया कि आरोपी बृजेश व सुधाकर के खिलाफ वर्ष 2017 में पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।
विज्ञापन
मुकदमे की विवेचना तत्कालीन दरोगा जितेंद्र सिंह यादव कर रहे हैं। सीओ के रजिस्टर में आरोप पत्र के संबंध में कोई विवरण नहीं मिला। आरोप पत्र के संबंध में कोतवाली से भ्रामक आख्या दी गई। इस संबंध में कोर्ट ने विवेचक व सीओ को आठ फरवरी को तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट की अवहेलना पर मोहम्मदाबाद कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला रामकिशन निवासी प्रमोद कुमार ने 8 जून 2016 को गांव के सकटे उर्फ सेट्ठी, बृजेश, निर्मल उर्फ रवि, सुधाकर व कई अज्ञात के खिलाफ बलवा व जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन
आरोपपत्र के संबंध में वादी प्रमोद कुमार की ओर से कोर्ट में तीन सितंबर 2022 को प्रार्थनापत्र दिया गया। कोर्ट ने इस संबंध में कोतवाल मोहम्मदाबाद से आख्या मांगी तो जवाब में बताया गया कि आरोपी बृजेश व सुधाकर के खिलाफ वर्ष 2017 में पूरक चार्जशीट दाखिल की गई।
विज्ञापन
मुकदमे की विवेचना तत्कालीन दरोगा जितेंद्र सिंह यादव कर रहे हैं। सीओ के रजिस्टर में आरोप पत्र के संबंध में कोई विवरण नहीं मिला। आरोप पत्र के संबंध में कोतवाली से भ्रामक आख्या दी गई। इस संबंध में कोर्ट ने विवेचक व सीओ को आठ फरवरी को तलब कर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट की अवहेलना पर मोहम्मदाबाद कोतवाल के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं।