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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में एक दोषी को पांच वर्ष की सजा

Thu, 07 Sep 2023 12:58 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 07 Sep 2023 12:58 AM IST
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Man sentenced to five years in murder case
फर्रुखाबाद। 16 वर्ष पहले जानलेवा हमले के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर एक दोषी को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। 15 हजार का अर्थदंड लगाया है।
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नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव बरतल के मजरा चमारन नगला निवासी सतीश ने जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव मझगवां निवासी चंदन, गांव धोबियन नगला निवासी राजीव, रघुवीर, अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि धोबियान नगला में उसकी पट्टे की जमीन है। पास में ही राजीव व चंदन की जमीन भी है। 27 अक्तूबर 2007 को इन लोगों ने जाति सूचक गालीगलौज कर तमंचा निकाल लिया। सतीश वहां से भाग आया। इन लोगों ने भाई राजेंद्र व पिता राजाराम के साथ लात-घूसों से मारपीट कर तमंचे से कई फायर किए। विवेचक ने चंदन के खिलाफ कोर्ट मेंं चार्जशीट दाखिल की।
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सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने आरोपी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया है। दोषी को कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा व 15 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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