{"_id":"691cc437568effd910039d94","slug":"man-convicted-of-kidnapping-raping-and-murdering-teenagerman-convicted-of-kidnapping-raping-and-murdering-teenager-farrukhabad-news-c-222-1-frk1001-132925-2025-11-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या में आरोपी पर दोषसिद्ध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या में आरोपी पर दोषसिद्ध
Wed, 19 Nov 2025 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:38 AM IST
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम मेराज ने मंगलवार को सुनवाई पूरी की। मामले में सचिन को दोषी करार दिया। दोषी को 19 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी।
थाना कमालगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने भिम्मी नगला निवासी सचिन के खिलाफ 25 दिसबंर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि 10 दिसंबर 2021 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो कि इंटरमीडिएट की छात्रा थी, अपनी सहेली के साथ विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वह नहीं लौटी।
पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। इस दौरान जांच के दौरान अपहृत किशोरी का शव बरामद कर पुलिस ने सचिन के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या सहित अन्य अपराधों में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सचिन को पॉक्सो, हत्या और अपहरण सहित गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया। दोषी को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
थाना कमालगंज क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने भिम्मी नगला निवासी सचिन के खिलाफ 25 दिसबंर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि 10 दिसंबर 2021 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो कि इंटरमीडिएट की छात्रा थी, अपनी सहेली के साथ विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी। इसके बाद वह नहीं लौटी।
विज्ञापन
पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की। इस दौरान जांच के दौरान अपहृत किशोरी का शव बरामद कर पुलिस ने सचिन के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या सहित अन्य अपराधों में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सचिन को पॉक्सो, हत्या और अपहरण सहित गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया। दोषी को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन