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प्रेमी को आजीवन कारावास, दो साथियों को पांच साल की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेमशंकर ने दुष्कर्म के मुकदमे में प्रेमी को उम्रकैद और दो दोस्त को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों पर 1.35 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
शहर के एक मोहल्ला निवासी किशोरी नौ जनवरी 2019 को स्कूटी से मठिया देवी मंदिर के पास कोचिंग पढ़ने गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। किशोरी के कमरे में सुसाइड नोट मिलने पर परिवार के लोग पांचालघाट और रामगंगा पुल के पास तलाश करने गए। रामगंगा पुल के पास किशोरी की स्कूटी और बैग मिला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर किशोरी की तलाश शुरू की। 11 जनवरी को पुलिस ने मोहल्ला महावीरगंज निवासी लोकेश सिंह के साथ किशोरी को ढूंढ लिया।
पूछताछ करने पर पता चला कि ठंडी सड़क निवासी अंकित राजपूत, पुराना कोठा पारचा निवासी मुद्दस्सिर के सहयोग से लोकेश सिंह किशोरी को अपने साथ कानपुर ले गया। शादी कर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद लोकेश सिंह, अंकित राजपूत और मुद्दस्सिर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं।
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सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने किशोरी को ले जाने, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में प्रेमी लोकेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। 65 हजार रुपये जुर्माना किया। प्रेमी के दोस्त अंकित राजपूत व मुद्दस्सिर को किशोरी को ले जाने व षड्यंत्र रचने में दोषी पाकर पांच-पांच साल की सजा सुनाई। 35-35 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी किशोरी नौ जनवरी 2019 को स्कूटी से मठिया देवी मंदिर के पास कोचिंग पढ़ने गई थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। किशोरी के कमरे में सुसाइड नोट मिलने पर परिवार के लोग पांचालघाट और रामगंगा पुल के पास तलाश करने गए। रामगंगा पुल के पास किशोरी की स्कूटी और बैग मिला। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर किशोरी की तलाश शुरू की। 11 जनवरी को पुलिस ने मोहल्ला महावीरगंज निवासी लोकेश सिंह के साथ किशोरी को ढूंढ लिया।
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पूछताछ करने पर पता चला कि ठंडी सड़क निवासी अंकित राजपूत, पुराना कोठा पारचा निवासी मुद्दस्सिर के सहयोग से लोकेश सिंह किशोरी को अपने साथ कानपुर ले गया। शादी कर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद लोकेश सिंह, अंकित राजपूत और मुद्दस्सिर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं।
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सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने किशोरी को ले जाने, दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट में प्रेमी लोकेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। 65 हजार रुपये जुर्माना किया। प्रेमी के दोस्त अंकित राजपूत व मुद्दस्सिर को किशोरी को ले जाने व षड्यंत्र रचने में दोषी पाकर पांच-पांच साल की सजा सुनाई। 35-35 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।