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Farrukhabad News: श्रम कानून उल्लंघन में लुईस खुर्शीद के बयान दर्ज
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फर्रुखाबाद। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम के कथित उल्लंघन से जुड़े मामले में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के बयान सिविल जज (सीनियर डिवीजन) जयवीर सिंह की अदालत में दर्ज किए गए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है।
कोतवाली कायमगंज के कटरा रहमत खां स्थित आयशा ऑर्चर्ड स्कूल के निर्माण का 9 दिसंबर 2022 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने निरीक्षण किया था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन पाए जाने की बात सामने आई थी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुख्य निरीक्षक एवं श्रम आयुक्त की ओर से 18 जनवरी 2023 को अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया।
श्रम विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि निर्माण लागत के अनुरूप उपकर (सेस) जमा करने तथा उससे संबंधित अभिलेख, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बैलेंस शीट, स्वीकृत भवन मानचित्र, निर्माण सामग्री के बिल, भवन कर एवं अन्य शुल्कों की रसीदें प्रस्तुत नहीं की गईं। विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य का अधिनियम की धारा 7(3) के तहत आवश्यक पंजीकरण भी नहीं कराया गया। बृहस्पतिवार को अदालत में पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद के बयान दर्ज किए गए। लुईस खुर्शीद के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विरोधियों की ओर से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभागीय कर्मचारियों ने मामले में रिश्वत की भी मांग की थी।
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कोतवाली कायमगंज के कटरा रहमत खां स्थित आयशा ऑर्चर्ड स्कूल के निर्माण का 9 दिसंबर 2022 को श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने निरीक्षण किया था। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम के उल्लंघन पाए जाने की बात सामने आई थी। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मुख्य निरीक्षक एवं श्रम आयुक्त की ओर से 18 जनवरी 2023 को अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार को सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया।
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श्रम विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया था कि निर्माण लागत के अनुरूप उपकर (सेस) जमा करने तथा उससे संबंधित अभिलेख, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बैलेंस शीट, स्वीकृत भवन मानचित्र, निर्माण सामग्री के बिल, भवन कर एवं अन्य शुल्कों की रसीदें प्रस्तुत नहीं की गईं। विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण कार्य का अधिनियम की धारा 7(3) के तहत आवश्यक पंजीकरण भी नहीं कराया गया। बृहस्पतिवार को अदालत में पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद के बयान दर्ज किए गए। लुईस खुर्शीद के अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते विरोधियों की ओर से झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभागीय कर्मचारियों ने मामले में रिश्वत की भी मांग की थी।
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