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Farrukhabad News: घर में घुसकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

Tue, 30 Jan 2024 02:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 02:30 AM IST
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Life imprisonment to the person who entered the house and murdered
फर्रुखाबाद। म्यूजिक सिस्टम नहीं बजाने देने के विवाद में हत्या व घर में घुसकर मारपीट के मामले में जिला जज ने दोषी युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। मारपीट में दो भाइयों व मां को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला टिलिया नवदिया निवासी जितेंद्र कुमार का पड़ोसी राकेश उर्फ पप्पू से घर के अंदर तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बजाने को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 25 अगस्त 2016 को राकेश उर्फ पप्पू, भाई राजेश, राजा व मां चंद्रावती ने लाठी-डंडे व गड़ासा से जितेंद्र के घर में घुसकर हमला कर दिया।
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मारपीट व गड़ासा से प्रहार करने पर जितेंद्र, भाई अरुण व पिता सुभाष चंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सुभाष चंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने जितेंद्र की तहरीर पर राकेश उर्फ पप्पू, राजेश, राजा, चंद्रावती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज विनय कुमार तृतीय ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर हत्या व मारपीट में राकेश उर्फ पप्पू को दोषी करार देकर सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घर में घुसकर मारपीट में राजेश, उसके भाई राजा, मां चंद्रावती को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं। अर्थदंड नहीं जमा करने पर तीनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह, श्रवण कुमार, संजीव पाल ने दलीलें दीं।


मादक पदार्थ में एक दोषी को एक वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद। कमालगंज थाना पुलिस ने वर्ष 2008 में जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज गांव गौरियाताज निवासी धर्मेंद्र गुर्रा को मादक पदार्थ सहित पकड़ लिया था। विवेचक ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर धमेंद्र उर्फ गुर्रा को दोषी करार देकर एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी को 20 हजार रुपये जुर्माना के रूप में जमा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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