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Farrukhabad News: युवक की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

Sun, 05 Nov 2023 12:28 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sun, 05 Nov 2023 12:28 AM IST
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Life imprisonment to the culprit in murder of young man
फर्रुखाबाद। बहन से बात करने पर युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी भाई को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दाउद खां भीकमपुरा निवासी किशनलाल ने मोहल्ला बीबीगंज निवासी मयंक शाक्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ भैयालाल एक युवती से बात करता था। मयंक को इस बात का पता चल गया। वह कृष्ण कुमार से रंजिश मानने लगा। सात सितंबर 2020 को मयंक दरवाजे पर आया और कृष्ण कुमार से गाली-गलौज करने लगा। विरोध करने पर मयंक ने तमंचे से गोली मारकर कृष्ण कुमार की हत्या कर दी। विवेचक ने जांच पड़ताल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एंटी डकैती कोर्ट के न्यायाधीश ने गुरुवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर मयंक शाक्य को दोषी करार दिया था। शनिवार को न्यायाधीश ने दोषी मयंक शाक्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से कृष्ण कुमार पांडेेय, संजीव कुमार ने दलीलें दीं।
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