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Farrukhabad News: युवक की हत्या में दोषी को उम्रकैद
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फर्रुखाबाद। सात वर्ष पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने में दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव डाल का नगला निवासी फूलचंद ने गांव के किशनपाल के खिलाफ 17 अप्रैल 2017 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि भाई रामनरेश व भतीजे सुंदरलाल के साथ टाउनहाॅल चुंगी पर डॉक्टर दिनेश के यहां 17 अप्रैल 2017 को दवा लेने के लिए जा रहा था। चुंगी के पास रिंकू की परचून की दुकान के सामने गांव के किशनपाल का भतीजे सुंदरलाल से किसी बात पर विवाद हो गया।
किशन पाल ने रंजिश के तहत भतीजे सुंदरलाल के सिर में तमंचे से गोली मार दी। इलाज के दौरान सुंदरलाल की मौत हो गई। पुलिस ने किशनपाल को तमंचा सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने आरोपी किशनपाल के खिलाफ मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश गंगवार व श्रवण कुमार ने दलीलें दीं। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज जिला जज विनय कुमार तृतीय ने बुधवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर किशनपाल को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के गांव डाल का नगला निवासी फूलचंद ने गांव के किशनपाल के खिलाफ 17 अप्रैल 2017 को मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि भाई रामनरेश व भतीजे सुंदरलाल के साथ टाउनहाॅल चुंगी पर डॉक्टर दिनेश के यहां 17 अप्रैल 2017 को दवा लेने के लिए जा रहा था। चुंगी के पास रिंकू की परचून की दुकान के सामने गांव के किशनपाल का भतीजे सुंदरलाल से किसी बात पर विवाद हो गया।
किशन पाल ने रंजिश के तहत भतीजे सुंदरलाल के सिर में तमंचे से गोली मार दी। इलाज के दौरान सुंदरलाल की मौत हो गई। पुलिस ने किशनपाल को तमंचा सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचक ने आरोपी किशनपाल के खिलाफ मुकदमे में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से सुदेश गंगवार व श्रवण कुमार ने दलीलें दीं। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जिला जज जिला जज विनय कुमार तृतीय ने बुधवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर किशनपाल को दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।