फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Life imprisonment to six in murder of prosecutor of rape

मुकदमे में पैवरी करने वाली की हत्या में दो भाइयों समेत छह को आजीवन कारावास

Mon, 14 Oct 2019 11:09 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Oct 2019 11:09 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to six in murder of prosecutor of rape
अपर जिला जज छह के न्यायाधीश शाकिर हसन ने रिश्तेदार की बेटी से दुष्कर्म के मुकदमे की पैरवी करने वाले ग्रामीण की हत्या के मुकदमे में दो भाइयों समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 23-23 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
विज्ञापन

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार सिंह के मुताबिक राजेपुर थाना क्षेत्र निवासी ग्रामीण के एक रिश्तेदार की पुत्री के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसमें गांव के रहने वाले वीरपाल उर्फ वीरू, गांव सबलपुर निवासी सगे भाई विनोद सिंह, अतुल सिंह व गांव के सतीश, विपिन सिंह, प्रदीप सिंह आरोपी थे। दुष्कर्म के मुकदमे की ग्रामीण पैरवी करता था।
विज्ञापन

वह 1 जुलाई 2011 को मुकदमे की तारीख करने कचहरी फतेहगढ़ गया था। शाम को कचहरी से गांव जाते समय गांव अंबरपुर के पास पहुंचने पर आरोपी वीरपाल उर्फ वीर व अन्य आरोपियों ने उसे घेर कर गोली मार दी। इसके बाद कुल्हाड़ी से कई वार कर मार डाला। घटना की रिपोर्ट मृतक के पुत्र ने वीरपाल उर्फ वीरू, विनोद सिंह, अतुल सिंह, सतीश, विपिन सिंह, प्रदीप सिंह के खिलाफ दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को हत्या, षड़यंत्र में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया। आरोपी वीरपाल व अतुल को आर्म्स एक्ट मुकदमे में भी दोषी पाकर तीन-तीन साल की सजा सुनाई और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया। सभी सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed