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हत्या में दो भाइयों को आजीवन कारावास

Thu, 22 Sep 2022 12:18 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Sep 2022 12:18 AM IST
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Life imprisonment for two real brothers in murder
फर्रुखाबाद। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने हत्या और जान लेवा हमले के मामले में दो भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 60-60 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव जयसिंहपुर निवासी अरवेंद्र सिंह ने प्रेम सिंह के घर के पास सड़क काट कर मिट्टी का बांध बना दिया था।
दो दिन लगातार बारिश होने से छह सितंबर 2002 को प्रेम सिंह के घर में पानी भरने लगा। पानी की निकासी के लिए प्रेम सिंह, उसके बेटे बृजेंद्र सिंह व भतीजा श्यामवीर सिंह ने अरवेंद्र से मिट्टी का बनाया बांध हटाने के लिए कहा था।
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अरवेंद्र सिंह ने सड़क से मिट्टी हटाने से मना कर गाली गलौज करना शुरू कर दिया।
विरोध करने पर अरवेंद्र व उसके भाई धर्मेंद्र ने छत से फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से प्रेम सिंह की मौत हो गई थी और बृजेंद्र सिंह व श्यामवीर घायल हो गए थे।
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भाई हरिनदंन सिंह ने अरवेंद्र व धर्मेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिव नरेश सिंह, अनिल बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें पेश कीं। बुधवार को न्यायाधीश ने दोनों भाइयों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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