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कुल्हाड़ी मार कर हत्या करने में आजीवन कारावास
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फर्रुखाबाद। जिला जज चवन प्रकाश ने हत्या के मुकदमे में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मिथ्या साक्ष्य देने पर गवाह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पंछी नगला निवासी जवाहर लाल की गांव के गुड्डू से रंजिश चल रही थी। 22 फरवरी 2015 को जवाहर लाल का भाई रामकिशोर (38) गांव के जुगेंद्र के घर गया था। वहा से शाम करीब सात बजे घर लौट रहा था। रास्ते में गुड्डू ने उसको घेर कर सिर में कुल्हाड़ी मार दी थी। हमले में रामकिशोर की मौत हो गई थी।
जवाहर लाल ने गुड्डू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने गुड्डू को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने हत्यारे को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। गवाह जुगेंद्र के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव पंछी नगला निवासी जवाहर लाल की गांव के गुड्डू से रंजिश चल रही थी। 22 फरवरी 2015 को जवाहर लाल का भाई रामकिशोर (38) गांव के जुगेंद्र के घर गया था। वहा से शाम करीब सात बजे घर लौट रहा था। रास्ते में गुड्डू ने उसको घेर कर सिर में कुल्हाड़ी मार दी थी। हमले में रामकिशोर की मौत हो गई थी।
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जवाहर लाल ने गुड्डू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने दलीलें पेश कीं। साक्ष्यों के आधार पर जिला जज ने गुड्डू को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने हत्यारे को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। गवाह जुगेंद्र के खिलाफ मिथ्या साक्ष्य देने के आरोप में कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
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