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Farrukhabad News: खाद की कालाबाजारी में दो विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
Sat, 30 May 2026 12:26 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 30 May 2026 12:26 AM IST
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फर्रुखाबाद। खाद की कालाबाजारी व टैगिंग करने में दो खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। किसानों की शिकायत पर अधिकारियों ने जांच की तो इसकी पुष्टि हुई।
जनपद में खाद विक्रेताओं की मनमानी से किसान परेशान हैं। कीमत अच्छी मिले तो किसानों को भूमि के मानक से भी अधिक खाद दे दी जाती है। इसके अलावा खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाकर दुकानदार मोटी कमाई कर रहे हैं। इस खेल में प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। उपकृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि किसानों की शिकायत पर उन्होंने अमृतपुर क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया। इस पर किसानों को यूरिया व डीएपी निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर बेचने और खाद के साथ अन्य उत्पाद जबरन देने की पुष्टि हुई। किसानों की शिकायत सही पाए जाने पर अमृतपुर स्थित गुप्ता खाद भंडार व शालू कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानक के अनुसार प्रति हेक्टेयर भूमि पर सात बोरी यूरिया और पांच बोरी डीएपी बेचने के आदेश हैं। इससे सभी किसान खाद लेने जाने के दौरान अपना आधार कार्ड व खतौनी अवश्य साथ ले जाएं। भूमि के मानक से अधिक खाद बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
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जनपद में खाद विक्रेताओं की मनमानी से किसान परेशान हैं। कीमत अच्छी मिले तो किसानों को भूमि के मानक से भी अधिक खाद दे दी जाती है। इसके अलावा खाद के साथ अन्य उत्पाद लगाकर दुकानदार मोटी कमाई कर रहे हैं। इस खेल में प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। उपकृषि निदेशक अरविंद मोहन मिश्र ने बताया कि किसानों की शिकायत पर उन्होंने अमृतपुर क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया। इस पर किसानों को यूरिया व डीएपी निर्धारित मूल्य से अधिक दामों पर बेचने और खाद के साथ अन्य उत्पाद जबरन देने की पुष्टि हुई। किसानों की शिकायत सही पाए जाने पर अमृतपुर स्थित गुप्ता खाद भंडार व शालू कृषि सेवा केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मानक के अनुसार प्रति हेक्टेयर भूमि पर सात बोरी यूरिया और पांच बोरी डीएपी बेचने के आदेश हैं। इससे सभी किसान खाद लेने जाने के दौरान अपना आधार कार्ड व खतौनी अवश्य साथ ले जाएं। भूमि के मानक से अधिक खाद बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
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