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भ्रामक रिपोर्ट लगाने में लेखपाल निलंबित
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फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के दावे में देरी से भ्रामक रिपोर्ट लगाने वाले लेखपाल को डीएम के आदेश पर निलंबित कर दिया गया है। एसडीएम कायमगंज ने तहसीलदार न्यायिक को जांच अधिकारी नामित कर एक सप्ताह में आरोप पत्र देने के निर्देश दिए है।
कायमगंज क्षेत्र के गांव ज्योना निवासी मृतक ममता पत्नी चेतराम का मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा राशि के लिए दावा किया था। लेखपाल अनुराग मिश्रा ने निर्धारित समय सीमा के बाद भ्रामक रिपोर्ट लगा दी।
इसकी शिकायत पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए। जांच में लेखपाल दोषी पाए गए। इस पर डीएम ने लेखपाल के निलंबन का आदेश दिया।
एसडीएम कायमगंज सुनील कुमार यादव ने बताया कि विलंब से भ्रामक रिपोर्ट लगाने के आरोप में उन्होंने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही तहसीलदार न्यायिक को जांच अधिकारी बनाते हुए आरोपपत्र देने का निर्देश दिया है।
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कायमगंज क्षेत्र के गांव ज्योना निवासी मृतक ममता पत्नी चेतराम का मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा राशि के लिए दावा किया था। लेखपाल अनुराग मिश्रा ने निर्धारित समय सीमा के बाद भ्रामक रिपोर्ट लगा दी।
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इसकी शिकायत पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जांच के आदेश दिए। जांच में लेखपाल दोषी पाए गए। इस पर डीएम ने लेखपाल के निलंबन का आदेश दिया।
एसडीएम कायमगंज सुनील कुमार यादव ने बताया कि विलंब से भ्रामक रिपोर्ट लगाने के आरोप में उन्होंने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही तहसीलदार न्यायिक को जांच अधिकारी बनाते हुए आरोपपत्र देने का निर्देश दिया है।
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