फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Illegal adoption of a child is a crime

Farrukhabad News: गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेना अपराध

Thu, 19 Dec 2024 11:33 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Thu, 19 Dec 2024 11:33 PM IST
विज्ञापन
Illegal adoption of a child is a crime
नवाबगंज। ब्लॉक सभागार में गुरुवार को बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेना अपराध है।
विज्ञापन


बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए एडीओ किशन पाल सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। इससे पात्रों को लाभ मिल सके। उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को शपथ दिलाई।
बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने कहा कि लावारिस नवजात मिलने पर सबसे पहले पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। गैर कानूनी तरीके से किसी भी बच्चे को गोद लेने पर जेल हो सकती है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, उसे शिशु गृह में आवासित कराकर उसे कारा (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। फिर उसे कारा पर पूर्व से पंजीकृत अभिभावकों द्वारा गोद लिया जा सकता है।
विज्ञापन

मानव तस्करी विरोधी थाना के प्रभारी निरीक्षक हरिनंदन ओझा ने बताया कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और उनकी प्रतिदिन की गतिविधि पर नजर रखें। सुपरवाइजर सुनीता उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश कुमार आदि रहे।

19जेएनडी 17: जिला बार में कमेटी को चुनाव के लिए आवेदन करते हुए अधिवक्ता। संवाद

19जेएनडी 17: जिला बार में कमेटी को चुनाव के लिए आवेदन करते हुए अधिवक्ता। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed