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Farrukhabad News: पति सहित ससुरालीजनों पर महिला की हत्या का आरोप
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फर्रुखाबाद। पति सहित ससुरालीजनों पर बहन की हत्या का आरोप लगाकर भाई ने कोर्ट में अर्जी दायर की है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से आख्या मांगी है।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने हरियाणा जिला रोहतक मोहल्ला कर्तारपुरा निवासी रामवीर उर्फ करू, देशराज, उसकी पत्नी, मनोज, अर्जुन, उसकी पत्नी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि बहन की शादी 14 वर्ष पहले रामवीर उर्फ रवि कुमार के साथ की थी। पति सहित ससुरालीजनों ने बहन से मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
वर्ष 2022 में सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा मुकदमा छेड़छाड़ का दर्ज कराया था। छह अप्रैल को कोर्ट में दोनों पक्ष पेश हुए। बहन के समझौता करने पर उसको पति के साथ भेज दिया गया। 30 जून को पति सहित ससुरालीजनाें ने बहन की हत्या कर दी। एक जुलाई को रोहतक पहुंचा। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव सुपुर्दगी में दे दिया था।
जानकारी करने पर पता चला कि इन लोगों ने ही बहन की हत्या की। इस मामले में रोहतक के पुलिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। रोहतक पुलिस ने घटना स्थल जनपद फर्रुखाबाद से शुरू होना बताकर वापस भेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में शमसाबाद एसओ से आख्या मांगी है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 31 जुलाई की तिथि नियत की है।
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शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने हरियाणा जिला रोहतक मोहल्ला कर्तारपुरा निवासी रामवीर उर्फ करू, देशराज, उसकी पत्नी, मनोज, अर्जुन, उसकी पत्नी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें आरोप लगाया कि बहन की शादी 14 वर्ष पहले रामवीर उर्फ रवि कुमार के साथ की थी। पति सहित ससुरालीजनों ने बहन से मारपीट कर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
वर्ष 2022 में सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दूसरा मुकदमा छेड़छाड़ का दर्ज कराया था। छह अप्रैल को कोर्ट में दोनों पक्ष पेश हुए। बहन के समझौता करने पर उसको पति के साथ भेज दिया गया। 30 जून को पति सहित ससुरालीजनाें ने बहन की हत्या कर दी। एक जुलाई को रोहतक पहुंचा। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव सुपुर्दगी में दे दिया था।
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जानकारी करने पर पता चला कि इन लोगों ने ही बहन की हत्या की। इस मामले में रोहतक के पुलिस अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया। रोहतक पुलिस ने घटना स्थल जनपद फर्रुखाबाद से शुरू होना बताकर वापस भेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में शमसाबाद एसओ से आख्या मांगी है। सुनवाई के लिए कोर्ट ने 31 जुलाई की तिथि नियत की है।
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