फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   High Court bans arrest of Jaggu's relatives

Farrukhabad News: जग्गू के रिश्तेदारों की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Mon, 07 Oct 2024 01:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Oct 2024 01:08 AM IST
विज्ञापन
High Court bans arrest of Jaggu's relatives
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर जग्गू के ससुर, चचिया ससुर व साले की धोखाधड़ी व एससीएसटी के मुकदमे में विवेचना तक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है। इन सभी पर धोखाधडी व एससी-एसटी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। माेहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रोहिला के मजरा रविदास नगर निवासी अरुण कुमार ने गांव के रमेश चंद्र, सुरेश चंद्र यादव, रजत, एक लेखपाल व तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उसके पिता के नाम पर खेत दर्ज है। सुरेश व रमेश जमीन पर कब्जा करना चाहते है। इस मामले में चकबंदी कोर्ट में वाद चल रहा है।
विज्ञापन

सुरेश चंद्र के दामाद गैंगस्टर जग्गू व चन्नू यादव हैं। उनके बल पर यह लोग उसके साथ अत्याचार करते हैं। जग्गू जेल में बंद व फरार चन्नू पर 25 हजार का इनाम है। आठ अगस्त को यह सभी लोग लाठी-डंडे व हथियार लेकर आए और जाति सूचक गाली गलौज कर मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। बचाने आई पत्नी के साथ भी मारपीट की। इस मामले में सुरेश चंद्र, रमेश चंद्र व रजत की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
विज्ञापन

हाईकोर्ट के वकील कृष्ण दत्त तिवारी व विशाल कुमार सिंह ने दलीलें दीं। हाईकोर्ट ने जग्गू के ससुर, चचिया ससुर व साले की गिरफ्तारी पर विवेचना पूरी होने तक रोक लगा दी है। े
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed