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हरियाणा की बियर बेचने में लाइसेंस निरस्त
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
Updated Sat, 26 Sep 2015 11:17 PM IST
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बियर शाप पर हरियाणा प्रांत की बियर बेचने वाले दुकानदार का डीएम ने लाइसेंस निरस्त कर अनुज्ञापी को सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया है। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण न देने पर जमा लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने की हिदायत दी गई है।
बुधवार की देर शाम कोतवाल रूम सिंह यादव ने पुल गालिब के पास स्थित राजीव यादव निवासी घसिया चिलौली की बियर शाप से हरियाणा प्रांत की 15 पेटी बियर बरामद की थी। उन्होंने राजीव यादव को गिरफ्तार कर कार को सीज कर दिया था। तीन महीने पहले भी राजीव यादव को ढमढेरा बंबा पुलिया पर हरियाणा प्रांत की बियर और देशी शराब के साथ गिरफ्तार
किया गया था। प्रभारी निरीक्षक ने जिलाधिकारी से ठेका लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की थी। डीएम सत्येंद्र कुमार ने लाइसेंस निरस्त कर आबकारी विभाग को दुकान में रखी बियर को कब्जे में लेकर दुकान सील करने के निर्देश दिए। इस पर आबकारी अधिकारी विपिन कुमार राय ने दुकान से चार पेटी, 10 केन और 9 बोतल बियर बरामद करने के बाद दुकान को
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सील कर दिया। डीएम ने राजीव यादव और लक्ष्मी पत्नी रामकिशोर को सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में अनुज्ञापी ने स्पष्टीकरण न दिया तो दुकान लाइसेंस की फीस और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।
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बुधवार की देर शाम कोतवाल रूम सिंह यादव ने पुल गालिब के पास स्थित राजीव यादव निवासी घसिया चिलौली की बियर शाप से हरियाणा प्रांत की 15 पेटी बियर बरामद की थी। उन्होंने राजीव यादव को गिरफ्तार कर कार को सीज कर दिया था। तीन महीने पहले भी राजीव यादव को ढमढेरा बंबा पुलिया पर हरियाणा प्रांत की बियर और देशी शराब के साथ गिरफ्तार
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किया गया था। प्रभारी निरीक्षक ने जिलाधिकारी से ठेका लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की थी। डीएम सत्येंद्र कुमार ने लाइसेंस निरस्त कर आबकारी विभाग को दुकान में रखी बियर को कब्जे में लेकर दुकान सील करने के निर्देश दिए। इस पर आबकारी अधिकारी विपिन कुमार राय ने दुकान से चार पेटी, 10 केन और 9 बोतल बियर बरामद करने के बाद दुकान को
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सील कर दिया। डीएम ने राजीव यादव और लक्ष्मी पत्नी रामकिशोर को सात दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में अनुज्ञापी ने स्पष्टीकरण न दिया तो दुकान लाइसेंस की फीस और प्रतिभूति धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाएगा।