फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   FR dismissed, inspector summoned

एफआर खारिज, जालसाजी व मारपीट में दरोगा तलब

Sun, 04 Sep 2022 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Sep 2022 12:09 AM IST
विज्ञापन
FR dismissed, inspector summoned
फर्रुखाबाद। चार साल पहले जिला जज के आवास से चंदन की लकड़ी काटने और चौकीदार को पीटने के मुकदमे में लगाई गई फाइनल रिपोर्ट को सीजेएम प्रवीण कुमार त्यागी ने खारिज कर दिया है। उन्होंने दरोगा को मारपीट, धमकी देने और फर्जी शपथपत्र बनाने के आरोप में तलब किया है।
विज्ञापन

वर्ष 2018 में जिला जज के आवास पर लगे चंदन के पेड़ को चोरों ने 20 जुलाई की रात को काट दिया था। इसकी रिपोर्ट न्यायालय के सेंट्रल नाजिर मोहम्मद इब्राहिम ने फतेहगढ़ कोतवाली में दर्ज कराई थी। विवेचना उस समय तैनात रहे दरोगा दीपक कुमार को मिली थी।
विज्ञापन

जिला जज के आवास पर तैनात संतरी महेश कुमार ने 23 जुलाई को दरोगा दीपक कुमार व छह अज्ञात सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि 22 जुलाई की रात करीब 11 बजे दरोगा सादा कपड़ों में और छह सिपाही वर्दी में दीवार फांद कर जिला जज के आवास में घुस आए। दो सिपाही जमीन पड़ी चंदन की लकड़ी को आरा से काट रहे थे। चौकीदार पंकज यादव व सुदीश कुमार के बुलाने पर वह दौड़कर गेट के पास पहुंचा। उसने विरोध किया तो दरोगा और सिपाही दोनों चौकीदार को जीप में डालकर ले गए। इसकी जानकारी आरआई लाइन को दी। रात करीब एक बजे दोनों चौकीदार छूटकर आए और बताया कि दरोगा ने कोतवाली में लेकर उनकी डंडे से पिटाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस मुकदमे में विवेचक ने चंदन के पेड़ काटे जाने के मुकदमे में चौकीदार व संतरी द्वारा खुद को बचाने के लिए दरोगा को फंसाने का उल्लेख कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। चौकीदार पंकज यादव इस समय कोर्ट में अर्दली है। उसने फाइनल रिपोर्ट पर प्रार्थना पत्र देकर आपत्ति लगाई। इसमें कहा कि दरोगा ने उसके साथ मारपीट की थी और खुद को बचाने के लिए उसका व दूसरे चौकीदार का फर्जी हलफनामा बनाकर मारपीट के मुकदमे में दाखिल कर दिया।

गलत आख्या देने पर दरोगा कोर्ट में तलब
फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के मोहल्ला रामदत्त नगर निवासी रामकली ने कोर्ट के आदेश पर गांव कटिन्ना मानिकपुर निवासी ट्रैक्टर चालक निर्देश सिंह के खिलाफ सड़क हादसे का मुकदमा मई 2022 में दर्ज कराया था। पीड़ित रामकली ने मुकदमे की प्रगति रिपोर्ट तलब करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। सीजेएम ने मोहम्मदाबाद कोतवाल से रिपोर्ट मांगी। दरोगा विश्वनाथ आर्य ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट अगस्त में लगाने की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। अभी तक कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। गलत रिपोर्ट देने पर सीजेएम प्रवीण त्यागी ने दरोगा विश्वनाथ आर्य को नोटिस जारी कर कोर्ट में 6 सितंबर को व्यक्तिगत उपस्थित होकर गलत रिपोर्ट देने के संबंध में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।(संवाद)
---
आनंद मिश्रा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed