फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   four in fatal attack sentenced to four and a half years

Farrukhabad News: जानलेवा हमले में चार को साढ़े चार वर्ष की सजा

Thu, 20 Jul 2023 12:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Thu, 20 Jul 2023 12:09 AM IST
विज्ञापन
four in fatal attack

sentenced to four and a half years
फर्रुखाबाद। मां-बेटे पर 27 वर्ष पहले जानलेवा हमले में चार दोषियों को एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने साढ़ चार वर्ष की सजा सुनाई। तीन दोषियों को 12-12 हजार व एक पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन


फतेहगढ़ कोतवाली के गांव मसेनी मजरा टीकावारी निवासी राजेश्वर प्रसाद ने पड़ोसी श्याम सिंह, पुत्तूलाल, निर्बल, अतर सिंह, दयाल, लाल सहाय, रूपलाल के खिलाफ 11 जुलाई 1996 को मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन

इसमें आरोप लगाया कि घटना के दिन वह अपनी मां वैष्णो के साथ छत पर सो रहा था। पुरानी रंजिश में इन लोगों ने लाठी-डंडों व असलहों से हमला कर दिया। गोली लगने से राजेश्वर प्रसाद व मां घायल हो गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचक ने छानबीन के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी पुत्तूलाल, निर्बल, लालसहाय की मौत हो गई। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर मंगलवार को आरोपी श्याम सिंह, अतर सिंह, दयाल व रूपलाल को दोषी करार किया था। बुधवार को कोर्ट ने चारों दोषियों को 4 वर्ष 6 माह की सजा सुनाई। अतर सिंह, दयाल व रूपलाल पर 12-12 हजार व श्याम सिंह पर 17 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर चारों दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगने के भी आदेश दिए है। अभियोजन पक्ष के वकीलों ने सजा को लेकर दलीलें दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed