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Farrukhabad News: अपहरण व फिरौती मांगने में चार आरोपियों पर दोष सिद्ध

Thu, 15 Feb 2024 01:52 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Feb 2024 01:52 AM IST
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Four accused convicted in kidnapping and ransom demand
फर्रुखाबाद। 32 वर्ष पहले दुग्ध सचिव का अपहरण कर फिरौती मांगने के मुकदमे में कोर्ट ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर चार आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा सुनाने के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है। पांच आरोपियों की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हाे गई। एक महिला आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव महोरिकपुर निवासी बिहारी लाल का पुत्र राम प्रकाश दुग्ध समिति का सचिव हैं। 29 अक्तूबर 1992 को राम प्रकाश प्रतिदिन की भांति दूध लेकर मतापुर के सुखवासी व पट्टी खुर्द गिरधारी के साथ जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने तमंचे के बल पर राम प्रकाश व सुखवासी का अपहरण कर लिया। सुखवासी को कुछ दूर जाकर छोड़ दिया। राम प्रकाश को लेकर चले गए। अपहरण कर्ताओं ने फिरौती की रकम मांगी।
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पुलिस ने राम प्रकाश को खोजने के बाद कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव ककरैया निवासी महिला दौलती, कैलाश, जनपद कन्नौज कोतवाली छिबरामऊ गांव नौली निवासी राकेश, मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव खजुरी निवासी जगदीश, गांव पट्टी खुर्द निवासी अहिबरन, जनपद मैनपुरी थाना भोगांव गांव गिरधारी नगला निवासी शिवमंगल, रामेश्वर दयाल, गांव बरौती निवासी सोबरन, थाना कमालगंज के गांव ककरैया निवासी हुकुम, जनपद कन्नौज कोतवाली छिबरामऊ गांव कैथन नगला निवासी नरेंद्र के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान नरेंद्र, हुकुम, सोबरन, रामेश्वर दयाल, शिवमंगल की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने अपहरण व फिरौती मांगने में कैलाश, राकेश, जगदीश, अहिबरन को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर सजा सुनाने के लिए 16 फरवरी की तिथि नियत की है। साक्ष्य के अभाव में महिला दौलती को दोषमुक्त कर दिया। दलीलें केके पांडेय व शैलेंद्र परमार ने दी।
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