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Farrukhabad News: दहेज हत्या में पूर्व जिला पंचायत सदस्य कोर्ट में तलब

Tue, 02 Jan 2024 11:43 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jan 2024 11:43 PM IST
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Former District Panchayat member summoned to court in dowry death case
फर्रुखाबाद। कोर्ट ने दहेज हत्या के मुकदमे में पूर्व जिला पंचायत सदस्य को तलब कर 25 जनवरी की तिथि नीयत की है। विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया।
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जनपद कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज क्षेत्र की निवासी सावित्री देवी ने वर्ष 2020 में फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला जाफरी निवासी दामाद पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश यादव, रिंकू यादव, ममता व सीबू खां के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट देकर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। इसके खिलाफ कोर्ट में प्रोटेस्ट दाखिल किया गया। 9 जून 2022 को कोर्ट ने प्रोटेस्ट खारिज कर फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। सावित्री देवी ने विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की कोर्ट में इसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया।
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कोर्ट ने विधि के अनुसार प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र को निस्तारित करने के आदेश दिए। पूरे प्रकरण में सुनवाई के बाद सीजेएम घनश्याम शुक्ला ने फाइनल रिपोर्ट को निरस्त कर दिया। दहेज हत्या में आरोपी उमेश यादव को सम्मन भेजकर 25 दिसंबर को तलब करने के आदेश दिए हैं।
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