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Farrukhabad News: बालिका से छेड़छाड़ में दोषी को पांच वर्ष की सजा

Tue, 09 Apr 2024 02:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Apr 2024 02:15 AM IST
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Five years imprisonment to the culprit for molesting a girl
फर्रुखाबाद। बालिका से छेड़छाड़ में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी युवक को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
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मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने कालोनी निवासी जीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 22 जनवरी 2023 को 10 वर्ष की पुत्री दिन में 11:45 बजे चाची के यहां से अपने घर आ रही थी। उसी दौरान जीशान ने पुत्री को अकेला पाकर छेड़छाड़ की। पुत्री ने फोन पर बताया कि जीशान ने उसके साथ गलत हरकत की। विवेचक ने जांच के बाद जीशान के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने बुधवार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर जीशान को दोषी करार किया था। सोमवार को न्यायाधीश ने दोषी जीशान को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकीलों ने सजा को लेकर दलीलें दीं।
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